गाजीपुर। खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश मेें उपखनिज यथा बालू/मोरम/मिट्टी आदि के परिवहन करने वाले वाहनों का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन के पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है।
पजीकृत वाहनों पर ही 01 अक्टूबर,2019 से उपखनिजों का परिवहन मान्य होगा। पोर्टल पर निम्न प्रक्रिया के अनुसार 02 सप्ताह में वाहनों का पंजीयन किया जायेगा। समस्त वाहन स्वामी इंटरनेट पर अपना पंजीकरण करेंगे। अपने समस्त वाहनो की पंजीकरण सम्बन्धित जानकारी उक्त वेबसाइट पर भरकर उससे एक प्रिन्ट निकालेंगे। वाहन का पंजीकरण प्रमाण-पत्र एवं वाहन स्वामी का पहचान-पत्र तथा पते का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। जनपद स्तर पर विशेष अभियान चलाकर 02 सप्ताह के अन्दर उक्त कार्य को पूर्ण कराया जाना है।अपर जिलाधिकरी (वि0रा0) ने बताया है कि विभिन्न रिट याचिकाओं में दिये गये आदेशों के अनुपालन में आदेश जारी किया गया है।