जमानियां। सरकार कि ओर से अगस्त एक तारीख से नगरीय क्षेत्रों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा लागू करने के निर्देश दिये गये है। जिसको लेकर आपूर्ति विभाग तैयारी में जुट गया है।
नगर में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा के लागू होने के बाद नगर के राशन कार्ड धारक नगर क्षेत्र में स्थित किसी भी कोटे की दुकान से खाद्यान्न ले सकेंगे। वर्तमान समय में राशन कार्ड धारक इस सुविधा का लाभ अनाज लेने के लिए कर पायेंगे। मिट्टी तेल के वितरण में इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। मिट्टी तेज उसी दूकान से प्राप्त होगा, जिस कोटेदार के यहां उसका राशन कार्ड पंजीकृत है। क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि निर्देश प्राप्त हुए है कि 1 अगस्त से नगर क्षेत्र में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा लागू की जाए। जिसको लेकर कार्यालय स्तर पर कार्यवाही तेज कर दी गयी है। जल्द ही क्षेत्रों के दुकानदारों को इस प्रणाली के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को असुविधा न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सुविधा का लाभ लेने वाले परिवारों के राशन कार्ड लाभार्थी परिवार के किसी न किसी एक सदस्य के आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। जिन परिवारों के किसी भी सदस्य का आधार कार्ड लिंक नहीं है उसे इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को अपने संबंधित कोटेदार की दुकान से ही अनाज लेना होगा।