गाजीपुर। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेजिड्यू योजनान्तर्गत किसान फसल के अवशेष खेतों में न जलायें बल्कि उनका उचित निस्तारण करें इसके लिए सात लाख तक मिलने वाले कृषि यंत्रों पर सरकार पॉच अगस्त तक 50 प्रतिशत की छूट देगीं अनुदान उन्ही किसान को मिलेगा जो उप कृषि निदेशक कार्यालय में पंजीकरण करा लेगे और निर्धारित जमानत की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जमा कर देंगे।
किसान बहुतायत में फसल के अवशेष को जलाकर नष्ट करते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण के साथ ही जमीन की उर्वरा शक्ति भी क्षीण हो रही है। जिसे रोकने के लिए सरकार कदम उठा रही है इसी के तहत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रो पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा हैं इसमें प्रमुख रूप से सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चापर, थ्रेडर, मल्चर कटर कम स्प्रेडर, श्रव मास्टर, रोटरी श्लेसर,हाइड्रोलिक रिवर्सेबल प्लाऊ एवं जीरो सीड कम फर्टिलाइजर यंत्र शामिल है। 11 से 18 लाख तक के कृषि यंत्रो पर अधिकतम सात लाख रू0 अनुदान देय होगा जिसमे फार्म मशीनरी बैंक सिर्फ ग्रामीण आजिविका मिशन की महिला सूहों एवं कृषक उत्पादक संगठन को प्रदान किये जायेंगे। इन यंत्रो को इम्पैन्ड कम्पनियों से क्रय करना अनिवार्य होगा। फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिग केन्दों की स्थापना के लिए टैक्टर के साथ लेजर लैण्ड लेबलर यंत्र लेना अनिवार्य होगा इन सीटू योजना के तहत उक्त यंत्रो में कम तीन यंत्र क्रय करना अनिवार्य है इन यंत्रो पर के पंजीकरण के उपरान्त आवेदन हेतु एवं एक लाख से अधिक कृषि यंत्रों पर 5000 रू0 जमानत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के नाम से यूनियन बैंक आफ इन्डिया की यूपी एग्रो शाखा विधान सभा मार्ग लखनऊ के पक्ष मे देय होना चाहिए अधिक जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय उप कृषि निदेशक, वंशीबजार कार्यालय अवधि में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।उक्त आशय की जानकारी उप कृषि निदेशक ने दी।