गाजीपुर।जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी नरेन्द्र विश्वकर्मा ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15000.00/- व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000.00/- तथा युवक-युवती दोनोे के दिव्यांग होने की दशा मे रू0 35000.00/- धनराशि प्रदान की जाती है।
उन्होने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ती में कोई भी आयकर दाता न हों। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांग 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। दिव्यांग शादी-विवाह प्रात्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ती वर्तमान वर्ष एंव गत वितत्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी-विवाह प्रात्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाईन http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते है। फार्म भरते समय दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, एंव युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेख के साथ आवेदन पत्र ऑनलाईन उपरोक्त बेबसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही आनलाईन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एंव वांछित प्रपत्रो की हार्डकापी संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कराये।