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लघु एवं सीमान्त कृषको को मिलेगा एक सुनिश्चित मासिक पेंशन

गाजीपुर। लघुु एवं सीमान्त कृषको को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलव्ध कराने एवं वृद्धावस्था मे उनकी आजीविका के साधन उपलव्ध कराये जाने के उद्देश्य से स्वैच्छिक रूप से पुरूष और स्त्री दोनो के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रूपये 3000 की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन योजना के रूप मे प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना लागू किया गया है।

यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन स्कीम है और इसमे शामिल होने की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष है। पीएम-केएमवाई एक केन्द्रिय योजना है, जो भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम की भागीदारी से किया जायेगा। इसमे जो पात्र लधु एवं सीमान्त किसानो के पास सीधे पीएम-किसान से प्राप्त वित्तीय लाभ से स्कीम मे अपने स्वैच्छिक योगदान का भुगतान करने की अनुमति देने का विकल्प होगा, योगदान देने के लिए पीएम-किसान लाभ का उपयोग करने के इच्छुक है, को अपने बैंक खातो से आटो डेबिट हेतु सहमति देने के लिए नामांकन सह आटो डेबिट मैण्डेट फार्म पर हस्ताक्षर करके जमा करेगे ताकि उनके अंशदान का स्वतः ही भुगतान हो सके। इस योजना के अन्तर्गत मासिक अंशदान की राशि किसानों के प्रविष्टि की आयु के आधार पर रूपये 55 से रूपये 200 प्रतिमाह होगी। इस योजना मे शामिल होने के इच्छुक पात्र लघु एवं सीमान्त कृषक अपने आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक के साथ निकटतम कामन-सर्विस-सेन्टर पर जाकर भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन के अनुसार आन लाईन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी करा सकते है।उक्त आशय की जानकारी जिला कृषि अधिकारी ने दी।