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वांछित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही दबिश‚ की धारा 82 सीआरपीसी की कार्रवाई

ज़मानिया। करंडा थाना में वांछित चल रहे स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के पाण्डेय मोड़ निवासी बांबिल बिन्द पुत्र बुद्धिराम बिन्द को पकड़ने के लिए पुलिस पुलिस ने धारा 182 की उदघोषणा कर वापस लौट गयी।

थाना करंडा के थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि करंडा थाने का वांछित चल रहा जमानियां थाना क्षेत्र के पाण्डेय मोड का रहने वाला बाबिल बिन्द पुत्र बुद्धिराम बिन्द पर बीते 17 दिसंबर की रात्रि करंडा थाना क्षेत्र के गल्लाहपुरा मटरिया धरम्मपुरा निवासी एसएसबी के जवान राम निषाद (30) की गोली मार कर बदमाशों ने हत्या कर दी थी। जिसमें बाबिल बिंद भी शामिल था।पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश दिया लेकिन हाथ नहीं लग सका। उसके विरूद्ध 302‚ 394‚ 506 आईपीसी की तहत मुकदमा दर्ज है। जिसकी तलाश बहुत दिनों से की जा रही है लेकिन अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पायी है। जिस कारण धारा 82 के तहत शुरू की गई । जिसके तहत उद्घोषणा की गयी और अगल बगल के लोगों द्वारा पुछ–ताछ कर इस बात की जानकारी दी गयी। यदि धारा 82 सीआरपीसी की इस कार्यवाही का अनुपालन नहीं किया जाता है तो धारा 83 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त् की संपत्ति कुर्क करने कि कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दबिश के दौरान जमानियां कोतवाली पुलिस उपनिरीक्षक सुनील कुमार तिवारी मय हमराही साथ मौजूद रहे।