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स्व-रोजगार योजना हेतु ऋण के लिए आवेदन 30 तक

गाजीपुर। वित्तीय वर्ष-2019-20 में उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगार (नवयुवक/नवयुवतियों) को स्व-रोजगार के लिए शासन द्वारा मुख्यमन्त्री युवा स्व-रोजगार योजना लागू किया गया है।

इस योजनान्तर्गत जनपद को प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष माह जुलाई में ऋण हेतु अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, परन्तु लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक सार्थक अनुक्रिया न प्राप्त होने के कारण पुनः आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है। आवेदन पत्र जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्सान केन्द्र, गाजीपुर से प्राप्त कर पूर्णरूप से भरकर वांछित अभिलेखों के साथ 30.09.19 तक इस कार्यालय में जमा करें। योजना के नियमानुसार आवेदक की आयु 01.04.2019 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य एवं शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योजनान्तर्गत उत्पादन क्षेत्र में अधिकतम रू0-25.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम रू0-10.00 लाख ऋण दिये जाने का प्राविधान है, जिसमें महिला सहित सभी वर्ग (ग्रामीण एवं शहरी) को परियोजना राशि का 25 प्रतिशत अनुदान सब्सिडी दिया जायेगा। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत प्रशिक्षण एवं टूल किट प्राप्त कर चुके एवं ओ0डी0ओ0पी0 के इच्छुक लाभार्थियों को नियमानुसार वरीयता प्रदान की जायेगी। विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में उपायुक्त उद्योग, जिाल उद्योग एवं उद्यम
प्रोत्साहन केन्द्र में सम्पर्क कर सकते है। उन्होने ने बताया है कि जनपद के उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु माह सितम्बर-2019 की जिला उद्योग बन्धु एवं स्वरोजगार बन्धु की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 28.09.2019 को अपरान्ह् 03ः00 बजे राइफल क्लब सभागार में आहूत की गयी है। सम्बन्धित उद्यमियों एवं उद्योग बन्धु समिति के सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि
कृपया उक्त तिथि, समय एवं स्थान पर बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।