गाजीपुर।जिलाधिकारी के0बालाजी ने समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया है कि ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेण्डर प्रणाली के अन्तर्गत स्थानीय निकाय मे निर्माण एवं अन्य कार्यो के सम्बन्ध मे आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं मे भाग लेने के लिए आवेदक निविदादाता का निकाय मे पंजीयन आवश्यक नही होगा।
निकायों द्वारा कार्य के अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय मानकों का उल्लेख अर्हता के लिए टेंडर डाक्युमेन्ट मे किया जाना चाहिए। निविदादाता से न्यूनतम निविदा प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों मे पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क डिमांड ड्राफ्ट/ई-बैंकिग के माध्यम से जमा कराते हुए निविदादाता का पंजीकरण कर निविदा की शर्तो के अनुसार जमानत आदि की धनराशि जमा कराते हुए नियमानुसार अनुबंध गठित किया जायेगा। जिलाधिकारी ने उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।