गाजीपुर।उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 यथा संशोधन 2016 के नियम-6 उपनियम (XVIII) मे व्यवस्था की गयी है कि शैक्षिक सत्र मे 75 प्रतिशत या उससे उपर उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी।
जनपद मे स्थित संस्थाओं के अध्ययनरत छात्रों की उपस्थिति की अनिवार्य गणना हेतु जनपद के समस्त संस्थाओं से अनुरोध किया गया है कि अपने संस्था मे छात्रों की उपस्थिति हेतु वायोमेट्रिक मशीन स्थापित करने एवं छात्रों की उपस्थिति के सम्बन्ध मे समाज कल्याण कार्यालय को सूचना उपलव्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0 को निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रेषित की जा सके।उक्त आशय की जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दी।