गाजीपुर। उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सी0बीसी ऋण योजना में वित्तपोषित इकाइयों को एक मुश्त समाधान योजना में ब्याज एवं दण्ड ब्याज को मुक्त कर केवल मूलधन ही जमा करने का निर्णय 03 माह (15.10.2019 से 15.01.2020) तक के लिए लिया गया है।
जिन इकाइयों/लाभार्थियों द्वारा उक्त योजना में ऋण लिया गया है, तत्काल जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय 44 आमघाट कालोनी गाजीपुर से सम्पर्क कर दण्ड ब्याज माफी का प्रस्ताव प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त कर सकते है, एवं
दूरभाष नं0-0548/2221197 तथा मो0 नं0 9451357199 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।उक्त आशय की जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वीके सिंह ने दी।