गाजीपुर।जिला कारागार में Under Trial Prisoners who can be given the benefit of section 436A Cr.P.C” विषय पर बंदियों को विधिक रूप से जागरूक करने हेतु जागरूकता शिविर का आयोजन 26 अक्टूबर को अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार किया गया।
शिविर में जेल विजिटर/पैनल अधिवक्ता श्री घनश्याम लाल श्रीवास्तव ने बताया कि धारा 436 ए को आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 मे सन् 2005 में एक संशोधन के रूप में पेश किया गया है। जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति को उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि से लगभग आधे से अधिक समय से जेल में है और उस पर मुकदमा चल रहा है तो उसे न्यायालय एक निजी बन्ध पत्र पर रिहा किया जा सकता है। यह प्राविधान मृत्यु दण्ड से संबंधित अपराधो के आरोपित व्यक्तियों पर लागू नही होगा। विधिक सहायता प्रकोष्ठ के अधिवक्ता श्रीमति खुर्शीदा बानों ने बंदियां को अन्य कानूनी विषयों पर विस्तार से जानकारी दिया। शिविर में जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर, जेल कर्मचारी, बंदी उपस्थित रहेें।उक्त आशय की जानकारी सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दी।