गाजीपुर। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण(एन.जी.टी.) द्वारा पारित आदेश 09.10.2019 द्वारा निर्देशित किया गया है कि उ0प्र0 राज्य में संचालित होने वाले ईट भट्ठों में आग फुकाई का कार्य 29.02.2020 के बाद ही किया जायेगा।
एन.जी.टी. के निर्देशानुसार जनपद में कोई भी भट्ठा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति व पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के बिना संचालित नहीं किया जायेगा। यदि जनपद में कोई भी भट्ठा स्वामी बिना प्रदूषण सहमति व रायल्टी जमा किये ईट मिट्टी का खन्न या पथाई का कार्य करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध एकपक्षीय रूप से सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्यवाही की जायेगी।उक्त आशय की जानकारी अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) ने दी।