Skip to content

अब सुरक्षित होंगी आशा व आशा संगिनी

ग़ाज़ीपुर। समुदाय में स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों तक पहुँचाने वाली समस्त ग्रामीण एवं शहरी आशा एवं आशा संगिनी को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना का लाभ दिये जाने का आदेश दिया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक पंकज कुमार ने प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को अभी हाल ही में जारी किए गए पत्र में दोनों प्रकार की बीमा योजनाओं के बारे में दिशा-निर्देश दिये हैं। पत्रानुसार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 18 से 50 वर्ष तक एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 से 70 वर्ष है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत प्रति सदस्य 330 रुपए तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रति सदस्य 12 रुपए की दर से बीमा कराने हेतु आवश्यक प्रीमियम की धनराशि दी गई है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रभुनाथ ने बताया कि 18 से 50 वर्ष की उम्र तक की सभी आशाएं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लाभान्वित होंगी यदि किसी कारणवश किसी भी आशा की मौत हो जाने पर जीवन बीमा के लिए दो लाख रुपए देय होंगे। इसके लिए प्रतिवर्ष 330 रुपये प्रीमियम की धनराशि संबंधित बैंक द्वारा आशा और आशा संगिनी के बैंक खाते से डेबिट कर ली जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक की आशाओं हेतु प्रीमियम की धनराशि 12 रुपऐ प्रतिवर्ष बैंक द्वारा आशा और आशा संगिनी के बैंक खाते से डेबिट कर ली जाएगी। डीसीपीएम अनिल वर्मा ने बताया कि इन बीमा योजनाओं के लिए जिस बैंक में वर्तमान आशा का खाता है, उसी बैंक से बीमा हेतु फॉर्म प्राप्त करके आशाओं एवं संगिनियों को फॉर्म भरकर वहीं जमा कराना होगा। बीमा हेतु पंजीयन एवं बीमा दावे से संबन्धित कार्यवाही उनके संबन्धित बैंक के स्तर से फॉर्म भरवा कर पूरी की जाएगी। पंजीयन के उपरांत बीमा की एनरोलमेंट संख्या एवं बीमा हेतु जमा धनराशि की प्रतिलिपि प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु आशाएँ संबन्धित सीएचसी/अर्बन पीएचसी में प्रस्तुत करेंगी। आशा से बीमा हेतु जमा धनराशि के विवरण प्राप्ति के उपरांत बैंक खाते में संबन्धित बीमा योजना की प्रतिपूर्ति धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा।