गाजीपुर। विकास खण्ड मुहम्मदाबाद सभागार मे बुधवार को ‘‘नया सवेरा योजना‘‘ के अन्तर्गत आच्छादित ग्रामो के ग्राम प्रधान, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकगण, स्वयंसेवी संस्थाओ के प्रतिनिधियो का बाल श्रम उन्मूलन सम्बन्धी एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं क्षमता वृद्धि का आयोजन किया गया, जिसमे बाल श्रम उन्मूलन व बाल अधिकार संरक्षण विषय पर वक्ताओं द्वारा अपना विचार व्यक्त करते हुए बताया गया कि बाल श्रम एक कुप्रथा है, जिसमे बच्चे कम आयु मे ही क्षमता से अधिक श्रम करने के कारण शारीरिक व मानसिक विकास से वंचित हो जाते है, ऐसे कामकाजी बच्चो के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हे बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016 के अनुसार कार्यस्थलों से अवमुक्त कराकर उनके परिवार के किसी एक सदस्य को कौशल विकास रोजगार परक शिक्षा से जोड़ने व उनके आश्रितों के भोजन, आवास,स्वास्थ्य आदि की समुचित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। जिससे ऐसे परिवार पालन-पोषण के लिए अपने बच्चों की आय पर निर्भर न रह सके तथा सरकार की ओर से चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजना शिशु/मातृत्व हित लाभ योजना,मेघावी छात्र पुरस्कार योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना आदि के क्रियान्यवन मे पंचायतीराज संस्थाओ व उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की अहम भूमिका पर चर्चा की गयी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी/नोडल अधिकारी लईक अहमद द्वारा बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का श्रम कराना कानूनन अधिकार है कानून का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अपनायी जायेगी। इस अवसर पर यूनिसेफ के तकनीकी रिसोर्स पर्सन फूलचन्द दिवाकर, शेर अली प्रशासनिक अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी मुहम्मदाबाद एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी, एन0पी0आर0सी0 व अध्यापकगण प्रदीप कुमार अनुसेवक श्रीराम सिंह यादव, पी0सी0सी0 आदि उपस्थित थे।
बाल श्रम उन्मूलन सम्बन्धी एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न
- by ब्यूरो