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जनपद में धारा 144 लागू

गाजीपुर। जनपद के विभिन्न केंद्रों पर रविवार को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) व नागरिक संशोधन बिल के दृष्टिगत शांति व कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु जनपद में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई।

उक्त आशय की जानकारी देते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा) ने बताया है कि 22 दिसम्बर, 2019 दिन रविवार को उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) परीक्षा-2019, जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होनी है। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों द्वारा नकल कराने का प्रयास किया जा सकता है। जिसे रोका जाना अतिआवश्यक है। वर्तमान में नागरिकता संशोधन बिल के दृष्टिगत शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त परीक्षा को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने एवं नागरिकता संशोधन बिल के दृष्टिगत शान्ति/कानून एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करने हेतु शासन द्वारा निर्देश प्राप्त है। उक्त परिस्थितियों में लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित निषेधाज्ञा तात्कालिक प्रभाव से लागू करता हूॅ। तात्कालिक आवश्यकता के महत्व को देखते हुए उक्त आदेश पारित करने के पूर्व आम नागरिकों को व्यक्तिगत या सामूहिक सूचना देकर सुनवाई हेतु पर्याप्त समय नहीं है, इस स्थिति में प्रश्नगत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भा0द0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। उन्होने उक्त आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र में 17 दिसम्बर,2019 से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय प्रभावी रहेगा।