गाजीपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने बताया कि ग्राम पंचायतो के प्रधानों तथा सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/ पदो, जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन कराया जाना है।
जिसमें आयोग के उक्त अधिसूचना के क्रम जनपद में ग्राम पंचायतों के सदस्यों तथा प्रधानों के उक्त प्रकार के रिक्त स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराया जाएगा। नामनिर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय 23 व 24 जनवरी,2020 पूर्वान्ह 10ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय 27 जनवरी, 2020 पूर्वान्ह 10ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय 28 जनवरी, 2020 पूर्वान्ह 10ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक, प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय 28 जनवरी, 2020 अपरान्ह 3ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, मतदान का दिनांक व समय 03 फरवरी, 2020 पूर्वान्ह 08.00 बजे से अपरान्ह 05ः00 बजे तक, मतगणना का दिनांक व समय 05 फरवरी, 2020 पूर्वान्ह 08ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक निर्धारित किया गया है। रिक्त पदो में प्रधान ग्राम पंचायत हेतु विकास खण्ड भावरकोल के ग्राम पंचायत शेरपुर हेतु आरक्षण महिला, मरदह के बौरी में अनुसूचित जाति महिला एवं मुहम्मदाबाद के रसूलपुर हबीबुल्लाह में महिला हेतु आरक्षित किया गया है इसी प्रकार सदस्य ग्राम पंचायत हेतु विकास खण्ड मरदह के ग्राम पलहीपुर में रिक्त वार्ड संख्या -2 में अनुसूचित जाति महिला एवं पलहीपुर वार्ड संख्या-8 अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित किया गया है।
उपर्युक्त सूचना के अधीन निर्वाचन अधिकारी अपने सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से 20 जनवरी, 2020 को सार्वजनिक सूचना निर्गत करेंगे और उसकी एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)गाजीपुर को तत्काल उसी दिन प्रेषित करेंगे। सार्वजनिक सूचना निर्गत होने के साथ ही नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारम्भ हो जाएगा।