गाजीपुर। अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-29 के चारलेन चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर स्थित संरचनाओं के प्रतिकर भुगतान के समय जिन कृषकों द्वारा पैन कार्ड उपलव्ध नही कराया गया है, उनके प्रतिकर की धनराशि मे से 20 प्रतिशत टी0डी0एस0 कटौती की गयी है।
ऐसे सभी कृषक जिनका 20 प्रतिशत टी0डी0एस0 कटौती की गयी है, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे अपने पैन कार्ड की छाया प्रति 15 दिनों मे उपलव्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे टी0डी0एस0 कटौती उनके पैनकार्ड पर अपलोड की जा सके।