गाजीपुर। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वी0के0सिंह ने बताया कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना संचालित की गयी है। इस योजनान्तर्गत माटीकला से सम्बन्धित कारीगरों को बैंक के माध्यम से रू0-10.00 लाख तक के ऋण की वित्तीय सहायता नियमानुसार प्रदान कराये जाने का प्राविधान है।
योजनान्तर्गत 25 प्रतिशत छूट की धनराशि मार्जिन मनी के रूप में शासन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। लाभार्थी जो उ0प्र0 के निवासी हो, जिनकी न्यूनतम आयु 18 पूर्ण हो, कम से कम 08वीं0 उत्तीर्ण हों अपना आवेदन पत्र जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय 44 आमघाट कालोनी से सम्पर्क कर 29.02.2020 तक पूर्ण कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है एवं दूरभाष न0 05482221197 तथा मो0न0 9451357199 पर भी सम्पर्क कर सकते है।