गाजीपुर। खान निरीक्षक ने बताया कि वर्ष 2019-20 के लिए ईट भट्ठा मालिको से पायों के आधार 31 मार्च 2020 तक विनियमन शुल्क की धनराशि पर किसी प्रकार व्याज देय नही होगा, किन्तु उक्त तिथि के उपरान्त जमा की गयी धनराशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा।
उन्होने जनपद के ईट भट्ठा मालिको को सूचित किया है कि पूर्व वर्षो की बकाया रायल्टी/विनियमन शुल्क की धनराशि के ट्रेजरी चालान प्रति के साथ वर्ष 2019-20 की रायल्टी खनन कार्यालय मे 31 मार्च 2020 तक जमा करना सुनिश्चित करें। यदि कोई भट्ठा स्वामी बिना विनियमन जमा किये ईट भट्ठों का संचालन करता पाया जायेगा, तो उसके खिलाफ एक पक्षीय वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।