गाजीपुर। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र ने जनपद के उद्यमियों/हस्तशिल्पियों को सूचित किया है कि एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत जनपद के चिन्हित उत्पाद ‘‘जूट वाल हैंगिग‘‘ के लिए कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों से एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना के तहत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र मे अधिकतम 25 प्रतिशत तक अनुदान राशि सीमा के साथ बैंक ऋण हेतु आवेदन पत्र 03.03.2020 तक आमंत्रित किये जाते है।
आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नही है। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए स्वयं का अंशदान परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 05 प्रतिशत होगा।