ग़ाज़ीपुर। कोरोना वायरस इन दिनों देश में महामारी का रूप ले चुका है। जिसको देखते हुए महामारी अधिनियम 1897 लागू किया जा चुका है। इसी क्रम में आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर जिला जेल में बंद बंदियों से मुलाकात करने वाले मुलाकातियो पर रोक लगाने का निर्देश एसीएमओ डॉ प्रगति कुमार ने जेलर को दिया है।
एसीएमओ डॉ प्रगति कुमार ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर जिला जेल में साफ-सफाई की व्यवस्था देखने के लिए आज वह जेल गए थे । जहां पर करीब 200 से ऊपर मुलाकाती मौजूद थे। ऐसे में वहां भीड़ भाड़ बढ़ने की संभावना के मद्देनजर और कोरोना वायरस महामारी को संज्ञान लेते हुए तत्काल जेलर को बंदियों से मुलाकात करने आए लोगों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने बताया कि साफ सफाई की व्यवस्था के मद्देनजर उन्होंने जेल परिसर में ब्लीचिंग पाउडर की छिड़काव और क्लोरीन की टिकिया बंदियों में बांटा गया है। साथ ही जिन बंदियों को सर्दी जुखाम की शिकायत है ऐसे बंदियों को तत्काल आइसोलेट करने का भी निर्देश दिया गया है।
क्या करे-
• चीन से वापस लौटे व्यक्ति को एक खुले हवादार कमरे में रखे और 28 दिन तक निगरानी करें।
• खांसते और छींकते समय मुंह पर कपड़ा रखना चाहिए।
• वार्तालाप करते समय उचित दूरी बनाए रखे।
• भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें।
• मुंह और नाक को छूने के बाद हाथों की अच्छी तरह से सफाई करें।