गाजीपुर। जनपद न्यायाधीश ने कोरोना वायरस के प्रसार एवं रोकथाम हेतु समस्त जनपद न्यायालयों में 28.03.2020 तक अवकाश घोषित किया है। उक्त के अनुपालन में जनपद मे जनपद न्यायालय में स्थापित समस्त न्यायालय/कार्यालय 28.03.2020 तक बन्द रहेगें।
उन्होने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि अवकाश अवधि में किसी एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्यालय पर रिमाण्ड व जमानत कार्य हेतु उपस्थित रहने के लिए आदेशित करे। जनपद न्यायालय में कार्यरत समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को निर्देशित किया है कि वे उक्त अवधि में सार्वजनिक वाहन से यात्रा करने से भरसक बचे, अपने आस पास भीड़ एकत्रित न होने दे, न ही भीड़ मे जाये। सभी न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीगण केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कोरोना के रोकथाम हेतु जारी दिशा निर्देशो का कड़ाई से पालन करें ।