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निषेधाज्ञा लागू, 31 मार्च तक नहीं होगे आयोजन

गाजीपुर। वर्तमान समय में ’नोवेल कोरोना वायरस’ के संक्रमण एवं महामारी के बचाव हेतु जन- सामान्य की सुरक्षा के दृष्टिगत तथा इस हेतु आदेश अन्तर्गत महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) की
धारा-2 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 548/पांच-5-2020 लखनऊ 14.03.2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजेश कुमार सिंह, अपर जिला
मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नांकित निषेधाज्ञा पारित किया है-

1- जनपद के समस्त सरकारी एवं निजी स्वीमिंग पूल 31 मार्च तक बन्द रहेंगे तथा इसे किसी भी व्यवक्ति के द्वारा प्रयोग नहीं किया
जायेगा।
2- जनपद के समस्त निजी एवं सार्वजनिक जिम, क्लब के जिम व स्टेडियम के जिम
31 मार्च तक नागरिकों के प्रयोग के लिए बन्द रहेंगे।
3- जनपद के समस्व सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स हाल में कोई भी शो का संचालन 31 मार्च तक नहीं किया जायेगा तथा ये नागरिकों के प्रवेश के लिए बन्द रहेंगे।
4- जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान एवं निजी शिक्षण संस्थान 02 अप्रैल तक बन्द रहेंगे।
5- जनपद के सभी सरकारी/निजी कोचिंग संस्थान व पुस्तकालय 02 अप्रैल तक बन्द रहेंगे।
6- स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स व क्लब में भी किसी भी ऐसे खेल कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा, जिसमें 50 से अधिक व्यक्ति प्रतिभाग करेंगे।
7- जनपद के समस्त होटल, मैरेज लॉन, पेईंग गेस्ट हाउस एवं जो भी परिसर विभिन्न प्रकार के पारिवारिक, व्यवसायिक एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए निःशुल्क अथवा किराये पर प्रयोग किये जाते हैं, उन सबकों ऐसे कार्यक्रम
आयोजित करने हेतु प्रतिबंधित किया जाता है। जनपद में किसी भी प्रकार के
निजी, पारिवारिक अथवा व्यवसायिक कार्यक्रम यथा-कांफ्रेंस, गोष्ठी, होली-मिलन, समाज मिलन, जन्म दिवस पार्टी, शादी की वर्षगांठ पार्टी आदि आयोजन 31 मार्च तक पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगें। शादी समारोह व शादी से सम्बन्धित कार्यक्रमों के समारोह, अत्यन्त आवश्यक परम्परागत धार्मिक कार्यक्रम हेतु यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, परन्तु ऐसे कार्यक्रमों हेतु परिसर के सम्बन्धित थाना क्षेत्र के क्षेत्रीय
मजिस्ट्रेट को न्यूनतम् 03 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी अनिवार्य होगी तथा शादी में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को न्यूनतम् (यथासम्भव 50 से नीचे) रखा जायेगा।
8- इसके अतिरिक्त अन्य अत्यन्त आवश्यक कार्यक्रम जिसमें 20 से अधिक व्यक्तियों के प्रतिभाग करने की संभावना हो, उनकी अनुमति भी क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से प्राप्त करके ऐसे आयोजन किये जा सकेंगे, परन्तु कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की सूची 03 दिन पूर्व ही क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को देना आवश्यक होगा, ताकि भविष्य में किसी इंफेक्शन को ट्रेस
करना हो, तो व सम्भव हो सके।
9- प्रत्येक होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, पेईंग गेस्ट भवन एवं कोई भी निजी भवन का स्वामी जिसमें कोई भी विदेशी नागरिग 15 अप्रैल तक रूकता है या जो वर्तमान में रूका हुआ है, तो उसका नाम, पता, देश का नाम, पासपोर्ट नम्बर एवं मोबाईल नम्बर आदि का पूर्ण विवरण सम्बन्धित थाने तथा एफ0आर0आर0ओ0 कार्यालय में उसी दिन उपलब्ध करायेगा, जिस दिन कोई भी विदेशी नागरिक उसमें रहना शुरू करता है। आज 21 मार्च तक जिन भी उपरोक्त भवन/परिसर स्वामियों के द्वारा यह जानकारी नहीं दी गयी है, उनके द्वारा 22 मार्च को दोपहर 12.00 बजे तक सम्बन्धित थाने तथा एफ0आर0आर0ओ0 कार्यालय को यह सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
10- 31 मार्च तक जनपद के अन्य होटलों, गेस्ट हाउस एवं पेईंग गेस्ट हाउस में ठहरे हुए अन्य नागरिक भी आवश्यकतानुसार ही बाहर निकलेंगे तथा किसी भी परिसर में यदि किसी व्यक्ति के बीमार होने की सूचना हो तो वे जनपद के स्वास्थ्य विभाग के कण्ट्रोल रूम में इसका विवरण उपलब्ध करायेंगे।
11- 15 अप्रैल तक विदेशी नागरिकों को किसी भी संभावित इंफेक्शन से बचाने के लिए जनपद में कोई भी विदेशी नागरिग अपने निवास स्थान/होटल आदि में ही रहेगा तथा भीड़-भाड़ वाले स्थानों, धार्मिक स्थानों, बाजार एवं अन्य सर्वाजनिक स्थलों पर नहीं घूमेगा। वह केवल उतना ही भ्रमण करेगा, जितना उनकी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के खदीदने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। सभी होटल/लॉज/पेईंग गेस्ट हाउस व टूर आपरेटर उसकी सूचना अनिवार्यता विदेशी नागरिकों को देंगे, जो भी नागरिक उनकी सेवा का प्रयोग कर रहे हैं।
12- 15 अप्रैल तक कोई भी व्यक्ति भीड़-भाड़ वाले ऐसे स्थानों यथा-अस्पताल, न्यायालय, सरकारी कार्यालय, पोस्ट आफिस, बैंक, ए0टी0एम0, इंश्योरेन्स, निजी कंमपनी के कार्यालय, दुकान आदि स्थलों पर तब तक नहीं जायेगा, जब तक उसको स्वयं यहां जाने की आवश्यकता न हो। अपने कार्य से इन स्थलों पर जाने वाले व्यक्ति अपने साथ किसी भी अन्य व्यक्ति को वहां नहीं लेकर जायेंगे, जिसकी वहां अत्यन्त आवश्यकता न हो। इन स्थलों के स्वामियों द्वारा भी अपने माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाये कि अत्यन्त आवश्यक
ग्राहक/व्यक्ति के अलावा गैर वांछित व्यक्ति इनके साथ परिसरों में प्रवेश न करे।
13- 15 अप्रैल तक टूर आपरेटर्स के समस्त वाहनों जिसमें विदेशी एवं देशी पर्यटक घूमते हैं, उन सभी वाहनों को हर 03 घण्टे में एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड सलूशन से स्प्रे करके एवं उनके सीट, गेट, हत्थे, दरवाजे, खिड़कियां आदि साफ करके उन्हें बीसंक्रमित किया जायेगा।
14- जनपद के समस्त मॉल, शो-रूम, दुकान, प्राइवेट हास्पिटल, होटल, लॉज,
गेस्ट हाउस, पेईंग गेस्ट आवास अपने-अपने परिसर को हर 06 घण्टे में एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड सलूशन व ब्लीचिंग सोल्यूशन से साफ करना सुनिश्चित करेगा।
15- 15 अप्रैल तक जनपद के प्रत्येक हास्पिटल, मॉल, मार्केट, कॉम्पलेक्स, रेस्टोरेंट अपने-अपने परिसर में सभी ऐसे स्थलों को हर 03 घण्टे में बीसंक्रमित करेंगे, जिनसे जन-सामान्य सम्पर्क में आते हैं यथा-लिफ्ट, लिफ्ट के बटन, रेलिंग, रेलिंग की दीवारें, सामान्य एवं इलेक्ट्रिक सीढ़ियां एवं इसकी रेलिंग, टायलेट/बाथरूम व इसके दरवाजे, हैण्डल, काउन्टर, टायलेट/बाथरूम के सीट्स, वॉशवेशिन, शीशे आदि। इसके साथ ही प्रत्येक 06 घण्टे में सोडियम हाइपोक्लोराइड सलूशन से फर्श पर पोछा लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
16- भारत सरकार के द्वारा विभिन्न एडवाइजरी के माध्यम से निर्देशित देशों से जो गाजीपुर के नागरिक गाजीपुर आ रहे हैं व जिन्हें होम बीसंक्रमित करने का आदेश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया गया है, वे 14 दिन तक लगातार अपने आवास में ही रहेंगे। किसी भी दशा में आवास से बाहर सार्वजनिक स्थल पर नहीं निकलेंगे। घर के सदस्य भी इन्हें अलग कमरे में यथासंभव अलग बाथरूम/टायलेट आदि की व्यवस्था उनको 14 दिन तक करके देंगे तथा कोई भी घर का सदस्य भी उनके निजी दायर में नहीं जायेगा। समय- समय पर जब भी
चिकित्सकों की टीम इनका परीक्षण करेंगे तो उसमें सहयोग करायेगा।
17- 15 अप्रैल तक जनपद के समस्त निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स के द्वारा जनपद के स्वास्थ्य विभाग को सहयोग दिया जायेगा तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार यदि कुछ वार्ड/ बेड/वेटिलेटर/ आई0सी0यू0 रिजर्व करने का आदेश दिया जाता है तो उन्हें दिये गये निर्देशों के अनुसार रिजर्व रखा जायेगा। आवश्यकतानुसार
इस कार्य में इन निजी चिकित्सालयो के चिकित्सकों द्वारा सहयोग किया जायेगा। केस-टू-केस बेसिस पर इनका अधिग्रहण आदेश भी भविष्य में जारी किया जा सकता है।
18- 15 अप्रैल तक जनपद के प्रत्येक दुकान, मॉल, रेस्टोरेन्ट अपने परिसर में न्यूनतम एक एवं परिसर के साईज के अनुसार कोरोना वायरस रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किये गये पोस्टर अथवा इसकी फोटोकापी
ऐसे स्थानों पर चिपकायेंगे जहां जनता इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके।
19- 15 अप्रैल तक कोई भी दवा व्यवसायी, केमिस्ट अथवा दुकानदार हाथ धोने के साबुन, हैण्ड वॉश, साबुन, सेनेटाइजर व प्रत्येक प्रकार के मास्क प्रिन्ट एम0आर0पी0 से ज्यादा मूल्य पर नहीं बेचेगा।
20- 15 अप्रैल तक कोई भी दवा व्यवसायी, केमिस्ट अथवा दुकानदार एम0-95 के मास्क, पी0पी0ई0 (मेडिकल बॉडी सूट), प्रोटेक्टिव रबर हैण्ड, ग्लोव, मेडिकल व पैरामेडिकल आवश्यकताओं वाले संस्थानों/चिकित्सालयों के
अलावा जन-सामान्य को नहीं बेचेगा।
21- सोशल मिडिया पर बिना प्रमाण के कोई भी अफवाह फैलाने वाला मैसेज किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं फैलाया जायेगा व न ही अधिकारियों द्वारा सरकार के नाम से अलग से किसी प्रकार का मैसेज बनाकर प्रसारित किया जायेगा।
22- उक्त समस्त बन्दी आदेशों की तिथियों में यदि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बन्दी आदेश आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है, तो यह आगे बढ़ी हुई बन्दी आदेश की तिथि ही लागू होगी।
यह आदेश जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में
21 मार्च से प्रभावी किया जाता है। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डीय अपराध होगा।