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23 मार्च से 28 मार्च तक के नियत मुकदमो की सुनवाई हेतु तिथि नियत

गाजीपुर। जनपद न्यायाधीश ने जनपद न्यायालय
में अवस्थित समस्त न्यायालय व कार्यालय तथा बाह्य न्यायालय मोहम्मदाबाद व सैदपुर में अवस्थित न्यायालय व कार्यालय को नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम किये जाने के उद्देश्य से 28 मार्च तक बंद किया गया है।

उक्त के क्रम में 23 मार्च से 28 मार्च तक के नियत मुकदमो की सुनवाई उपरोक्त दिनांक को किया जाना संम्भव नही है।
अब तक मा0 उच्च न्यायालय से प्राप्त निर्देशानुसार 30 मार्च से न्यायालय/कार्यालय नियमित रूप से खुलेगें। ऐसी स्थिति में 30 मार्च को न्यायालय, कार्यालय व न्यायालय परिसर में वादकारियों की अत्यधिक भीड़ होने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में जनहित में 23 मार्च से 28 मार्च तक के नियत मुकदमो की सुनवाई हेतु तिथि नियत किया जाना आवश्यक है जिससे वादकारियों को कोई असुविधा न हो तथा निश्चित तिथि पर न्यायालय बन्द होने की अवधि में नियम मुकदमो की सुनवाई हो सके।
उक्त क्रम में अग्रिम सूची के अनुसार नियम मुकदमो की सुनवाई निर्धारित तिथि पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा की जायेगी। 23 मार्च की निमत तिथि वाले मुकदमें 06 अप्रैल  को 24 मार्च की सुनवाई 07 अप्रैल को , 25 मार्च की सुनवाई 08 अप्रैल को, 26 मार्च की सुनवाई 10 अप्रैल को, 27 मार्च की सुनवाई 13 अप्रैल को एवं 28 मार्च की सुनवाई 14 अप्रैल को की जायेगी। उक्त आदेश का प्रभाव लंबित जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई पर नही पड़ेगा। लंबित जमानत प्रार्थना पत्रो पर सुनवाई सम्बन्धित न्यायालय द्वारा न्यायालय खुलने की तिथि को ही की जायेगी।