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दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर्स 5 बजे से 8 बजे तक प्रतिबन्ध से मुक्त

गाजीपुर। ओम प्रकाश आर्य जिला मजिस्ट्रेट एतद् द्वारा दण्ड प्रक्रियास संहिता 1973 की धारा-144, महामारी अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा-2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में 25.03.2020 से जनपद में प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किया गया है।

उन्हाने बताया कि जनपद के समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रान्सपोर्ट, प्राइवेट बसें, टैक्सियां, ऑटो रिक्शा आदि के अन्तर्राज्यीय संचालन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा रेलवे स्टेशन आदि से घर जाने के लिये सीमित संख्या में अधिकृत सार्वजनिक वाहन उपलब्ध रहेंगे, साप्ताहिक बाजारों तथा प्रर्दशनी, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, संगोष्ठी, सम्मेलन, धरना आदि का आयोजन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा, सभी सीमाएं सील की जाती है। किसी भी माध्यम से जिले की सीमा में बाहरी लोगो का आवागमन प्रतिबन्धित किया जाता है। गाजीपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा बाहर-बाहर जाने की अनुमति होगी, समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय/प्राइवेट कार्यालय बन्द किये जाते है। अत्यावश्यक सेवा प्रदान करने वाले विभाग इससे मुक्त रहेंगे, लेकिन समस्त कार्मिक पहचान पत्र को हर समय अपने पास
रखेंगे एवं वाहन की विन्डो स्क्रीन पर क्रमांक के साथ वाहन पास चस्पा रखेंगे। चिकित्सा, पुलिस सशस्त्र बल, अर्द्धसैन्य बल, नगर निगम/नगर निकाय/ऊर्जा/खाद्य एवं रसद/अग्निशमन, आपातकालीन सेवायें एवं टेलीफोन/इण्टरनेट/डेटा सेन्टर/नेटवर्क सर्विसेज/आई.टी. इनेबिल्ड सर्विसेज एवं आई.टी.सम्बन्धित सेवायें तथा ऐसे डेटा सेन्टर जो आई.टी. सर्विसेज के संचालन के लिए आवश्यक है, डाक सेवायें, बैंक/ए.टी.एम./बीमा कम्पनियॉ, ई-कॉमर्स (खाद्य वस्तु, होम डिलिवरी, ग्रॉसरी)प्रिन्ट इलेक्ट्रिॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस, सोशल मीडिया, पेट्रोल
पम्प, एलपीजी गैस, ऑयल एजेन्सी (इनसे सम्बन्धित गोदाम एवं परिवहन (साधन) दवा की दुकान, चिकित्सकीय उपकरण, सामग्री, कृषि उत्पाद एवं उनसे सम्बन्धित निर्माण ईकाईयों एवं उनके थोक एवं फुटकर विक्रेता, पशुचिकित्सा एवं पशु आहार से सम्बन्धित इकाईयॉ एवं विक्रेता, मेडिकल दुकान/सब्जी एवं फल विक्रेता/किराना, राशन दुकानदार /प्राइवेट हॉस्पिटल/क्लीनिक/डेयरी/प्लान्टस से सम्बन्धित उत्पाद/पेट्रोल पम्प/एलपीजी/ सीएनजी गैस को छोड़कर जनपद के समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल (मेन्टीनेन्स स्टाफ को छोड़कर)/रेस्टोरेन्ट/बार पूर्णतः बन्द रहेंगे।
उन्होने कहा कि 05 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह में एकत्र होना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा, विभिन्न निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा संचालित समूह पर्यटन टूर पूर्ण रूप से निषिद्ध रहेंगे, घर-घर जाकर दूध बॉटने वाले विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर्स को प्रातः काल 05ः00 बजे से 08ः00 बजे तक इस प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जाता हैं, आलू किसानों को अपनी आलू की उपज को कोल्ड स्टोर तक ले जाने में छूट रहेगी, दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं यथा दवाईयो, खाद्यान्न आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों, आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले निजी क्षेत्रो को उपरोक्त प्रतिबन्ध से बाहर रखा जायेगा। ऐसे समस्त कर्मचारियो को अपना पहचान पत्र हर समय अपने पास रखना होगा। उन्होने ने निर्देश दिया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।