गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कोरोनावायरस के संक्रमण के दृष्टिगत पूर्व में जारी लॉक डाउन निषेधाज्ञा के क्रम में घरेलू उपकरण की सामग्रीयों यथा गेहूं, चावल, आटा, बेसन, मैदा ,दाल ,तेल, घी, डालडा, रिफाइन, साबुन ,टूथपेस्ट, समस्त प्रकार के मेवा ,आलू ,समस्त प्रकार की सब्जियां व समस्त प्रकार के फल ,दूध तथा समस्त प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी पशुओं के चारे से संबंधित पशु आहार ,भूसा, चिकित्सीय उपकरण , दवा, सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्लोरीन ,ब्लीचिंग पाउडर तथा अन्य प्रकार के केमिकल्स जो फर्श क्लीनर/ सैनिटाइजर मे प्रयोग किए जाने वाले हैं से संबंधित गाड़ियों को जनपद के बॉर्डर या जनपद के अंदर लाने ले जाने हेतु प्रतिबंध / निषेधाज्ञा से पूर्णतया मुक्त किया गया है।
इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस प्रकार के मालवाहक वाहनों के परिचालन में लॉकडाउन के दृष्टिगत कोई कठिनाई न होने पाए। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सामानों का परिवहन करने वाले किसी भी वाहन को जनपद के अंदर आने से या जनपद के अंदर से ले जाने से ना रोका जाए। आदेश का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन हो।