ग़ाज़ीपुर। जनपद न्यायाधीश ने बताया है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त सूचना 25.03.2020 द्वारा इस जनपद में कार्यरत समस्त न्यायालय को अग्रिम आदेश तक बन्द किया गया है।
मा0 न्यायालय द्वारा रिमाण्ड व गिरफ्तार व्यक्तियों की जमानत के सम्बन्ध में अवकाश के दिनों में किये जाने वाले कार्य की भॉति कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया है।
मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 28.03.2020 तक बन्द किया गया था, जो अब मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम आदेश तक बन्द रहेगे।
अवकाश के दिनों में नियम मुकदमों की सुनवाई जिस तिथि में कि जायेगी इसकी सूचना न्यायालय खुलने पर की सूचना सम्बन्धित को जनहित में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से यथाशीघ्र प्रकाशित कराया जायेगा।