गाजीपुर। सहायक महानिरीक्षक निबन्धन ने बताया कि 15 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रदेश में निबन्धन कार्यालयों में लेखपत्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया कतिपय शर्तो के साथ प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। किसी भी दशा में बिना पूर्व अप्वॉइंटमेंट के पंजीकरण हेतु कार्यालयों मे पक्षकारों की उपस्थिति अनुमन्य नहीं होगी।
विलेश की तैयारी के पश्चात पक्षकारों से अपेक्षित है कि विलेख की जॉच सम्बन्धित कार्यालय के निबन्धन सहायक द्वारा करा ली जाय, जिससे आरक्षित समय में पक्षकरों के विलेश के निबन्धन का कार्य सुगमतापूर्वक सम्पादित किया जा सके। स्थिति सामान्य होने तक नकल, मुआयना एवं तलाश के कार्य स्थगित रहेंगे, कार्यालय परिसर में निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजेशन एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य रहेगा, विशेष अवधि मे केवल ई-स्टाम्प के माध्यम से स्टाम्प शुल्क स्वीकार किया जाएगा, अवधि के दौरान नगद पंजीकरण शुल्क अदायगी प्रतिबंधित रहेगी, यह शुल्क केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किया जाएगा,मात्र उन्हीं व्यक्तियों को कार्यालय आने की अनुमति होगी, जिनके पास आयोग्य सेतु ऐप एक्टिव रूप से उपलब्ध हो।