गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने बताया है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार लॉक डाउन के दौरान 20 अप्रैल 2020 से कतिपय शर्ताे के अधीन विभिन्न गतिविधियों को संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।
इन गतिविधियों का संचालन कंटेनमेंट जोन/हॉट स्पाट जोन मे अनुमन्य नही होगा। यदि कोई नया हॉट स्पाट चिन्हित किया जाता है तो वहां पूर्व मे दी गई अनुमति निरस्त हो जायेगी। उन्होने बताया कि जनपद में 03 मई 2020 तक लॉक डाउन पूर्ववत प्रभावी रहेगा तथा हॉट स्पाट क्षेत्र में राशन, दूध, फल, सब्जी एंव दवाओं की होम डिलीवरी ही अनुमन्य होगी तथा हॉट स्पाट क्षेत्र में इससे सम्बन्धित कोई भी दूकान नही खोली जायेगी। वाहनो के आवागमन पर प्रतिबन्ध रहेगा केवल पास धारक वाहन जिसमें दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति एंव चार पहिया वाहन पर केवल दो व्यक्ति ही अनुमन्य होगे। कोई भी व्यक्ति द्वारा लॉक डाउन का उलंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होने समस्त उपजिलाधिकारी एंव क्षेत्राधिकारी को लॉक डाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने जनपद में चार कार्यदायी संस्थाओ को जिसमें 1-परियोजना प्रबन्धक, यू0 पी0 डा0 पैकेज-8 गाजीपुर, 2- परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गाजीपुर, 3-अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0 गाजीपुर एंव 4-जी0पी0टी0 इम्फ्रा प्रोजेक्टस लि0 जी0पी0टी0/आर0वी0एन0एल0/रेलवे प्रोजेक्ट ताड़ीघाट गाजीपुर सम्मिलित है। उन्होने इन परियोजनाओं को 20 अप्रैल 2020 से नगर पलिका/नगर
पंचायत क्षेत्र के बाहर संचालित करने की अनुमति दी है तथा समस्त संस्थाओ को लॉक डाउन के गाईड लाईन्स का अनुपालन करते हुए अपनी-अपनी गतिविधियों का संचालन करने हेतु निर्देश दिया।