गाजीपुर। जिला मजिस्ट्रेट ओम प्रकश आर्य ने बताया है कि
कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित ग्राम खिदिरपुर थाना नन्दगंज, तहसील सदर, गाजीपुर में एक व्यक्ति के कोरोना पाजिटिव होने के कारण ग्राम खिदिरपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉटस्पाट के रूप में घोषित किया गया है।
भारत सराकर एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी एडवाइजरी एवं निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उक्त क्षेत्र में अवस्थित दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों जिनमें सम्बन्धित आम नागरिक का आना-जाना हो, को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित किया जाता है। इस क्षेत्र में कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान आदि बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के न खोली जाय तथा लॉक डाउन का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। उक्त क्षेत्र में जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ-सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों / कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, स्वच्छताकर्मी एवं सुरक्षा में लगे व्यक्ति / कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश/आवागमन करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।