गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत प्रवासी कामगारों के जनपद में लौटने पर उनके होम क्वारेन्टाइन के सामुदायिक सर्विलान्स तथा सहयोग के लिए सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम निगरानी समिति एवं शहरी क्षेत्रों में मोहल्लानिगरानी समिति का गठन किया गया है।
जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में आशा/ए.एन.एम./आंगनबाड़ी/ग्राम चौकीदार/युवक मंगल दल/नेहरू युवा केन्द्र के प्रतिनिधि, शिक्षामित्र व अन्य सदस्य तथा शहरी क्षेत्र में सभासद के नेतृत्व में आशा/ए.एन.एम./नगर पालिका कर्मी व अन्य सदस्य हैं। उपरोक्त निगरानी समितियों द्वारा खण्ड विकास अधिकारी/ उपजिलाधिकारी द्वारा ग्राम/नगर में आने वाले प्रवासियों की सूची में उल्लिखित व्यक्तियों के होम क्वारेन्टाइन में होने का प्रतिदिन सत्यापन किया जायेगा। इसक अतिरिक्त उनके द्वारा अन्य साधनों से अनाधिकृत ढंग से ग्राम/नगर में आये हुए व्यक्तियों का भी विवरण अपने पास दर्ज किया जायेगा तथा उनके आगमन की सूचना तत्काल सम्बन्धित थाना/उपजिलाधिकारी को दी जायेगी। निगरानी समिति द्वारा ऐसे सभी प्रवासियों को आगमन की तिथि से 21 दिन होम क्वारेन्टाइन में रहना सुनिश्चित कराया जायेगा। निगरानी समिति के सदस्य यह भी सुनिश्चित करेंगे कि होम क्वारेन्टाइन किये गये परिवार/प्रवासी अपने घरों में अलग कक्ष में रहेंगे। होम क्वारेन्टाइन किये गये प्रवासी अनिवार्य
रूप से मास्क/गमछा/दुपट्टा से मुंह व नाक को ढकेंगे। हाथों को साबुन व पानी से धोने की आदत को बढ़ावा देंगे। होम क्वारेन्टाइन किये गये प्रवासी के घर में किसी अन्य बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। प्रवासी के घर के एक सदस्य को ही आवश्यक वस्तुओं की खरीद-फरोख्त हेतु बाहर जाने की अनुमति होगी। इस व्यक्ति द्वारा घर से बाहर जाने व वापस आने के समय हाथों को सेनेटाइज/साबुन से धोया जायेगा तथा उसके द्वारा मास्क/गमछा/दुपट्टा से मुंह व नाक को हमेशा ढककर ही रखा जायेगा। निगरानी समिति के सदस्यों द्वारा इस कार्य हेतु लगभग 1 घण्टे की अवधि निश्चित की जायेगी तथा उपरोक्त नियमों के अनुपालन की निगरानी की जायेगी। उन्होने निदेशित किया कि आशा के द्वारा इस परिवार के 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिला एवं मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग जैसे रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को होम क्वारेन्टाइन किये गये व्यक्ति से पृथक रहने की सलाह दी जायेगी। परिवार के किसी भी सदस्य अथवा होम क्वारेन्टाइन किये गये प्रवासी में कोविड-19 के लक्षण प्रारम्भ होते ही इसकी सूचना आशा कार्यकत्री को तत्काल दी जायेगी जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके। आशा कार्यकत्रियों द्वारा घर के बाहर उचित स्थान पर एक क्वारेन्टाइन फलायर लगाया जायेगा जिससे उस घर के क्वारेन्टाइन के अन्तर्गत होने का संकेत मिल सके तथा उसके द्वारा परिवार के सदस्यों का भी उल्लेख किया जायेगा। इस फलायर में होम क्वारेन्टाइन प्रारम्भ तथा समाप्त होने की तिथि न मिटने वाली स्याही इत्यादि से अंकित की जायेगी। परिवार के सदस्यों को निगरानी समिति के सदस्यों का दूरभाष संख्या उपलब्ध कराया जायेगा। प्रवासी के पास स्मार्टफोन होने पर उसे आरोग्य सेतु एप डाउनलोड
करवाया जायेगा जिसमें प्रतिदिन 11.00 बजे सुबह उसे सूचना अपडेट करनी होगी। यदि प्रवासी व्यक्ति अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य को बुखार अथवा खांसी के लक्षण प्रकट होते हैं तो तत्काल इसकी सूचना प्रभारी चिकित्साधिकारी को देंगी तथा पैरासीटामाल की गोली देकर तीन दिनों के लिए व्यक्ति को घर पर ही क्वारेन्टाइन में रहने की सलाह देंगी। यदि लक्षण बढते हैं तथा सांस लेने में तकलीफ होती है तो निगरानी समिति के सदस्य/आशा इसकी सूचना तत्काल प्रभारी चिकित्साधिकारी को देगी तथा व्यक्ति को 108 एम्बुलेन्स से निकटस्थ क्वारेन्टीन फैसिलिटी में भेजने की व्यवस्था करेंगी। यदि परिवार द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो निगरानी समिति, पड़ोसियों अथवा ग्राम प्रधान के द्वारा उपजिलाधिकारी/थाना प्रभारी
को तत्काल कार्यवाही हेु सूचित किया जायेगा। एक से अधिक बार होम क्वारेन्टाइन का उल्लंघन करने वाले प्रवासी को फैसिलिटी क्वारेंटाइन में भेज दिया जायेगा।