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दुकान खोलने का समय सारिणी जारी

सेवराई(गाजीपुर)। कोरोना कोविड 19 की वैश्विक महामारी के लाक डाउन में उद्योग व्यापार मंडल दिलदारनगर की मांग के बाद उपजिलाधिकारी द्वारा सेवराई तहसील के अंतर्गत नगर पंचायत दिलदारनगर में 18 मई से कुछ व्यापारिक दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दिया गया है ।

उपजिलाधिकारी सेवराई विक्रम सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि मेडिकल स्टोर प्रतिदिन 24 घंटे खुले रहेंगे वही दूध , फल ,सब्जी , किराना , मिठाई , बेकरी , खोवा ,पनीर की दुकान प्रतिदिन प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान किया गया । वही इलेक्ट्रॉनिक/ इलेक्ट्रिकल , ऑटोमोबाइल ,फर्नीचर ,हार्डवेयर , मोबाइल ,पेंट , बिल्डिंग मैटेरियल ,टायर, ट्यूब, आयरन , सीमेंट, घड़ी , मशीनरी ,बिल्डिंग , कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स ,मार्बल टाइल्स , प्रिंटिंग प्रेस फोटोस्टेट मशीन कृषि संबंधित उपकरण/ यंत्र की दुकान प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक सप्ताह में 3 दिन सोमवार बुधवार और शुक्रवार को खुलेगी तथा ज्वेलरी शॉप ,कपड़ा रेडीमेड, कपड़ा , जूता , दर्जी ,बर्तन ,काकरी , चश्मा की दुकान ,जनरल स्टोर ,कास्टमैटिक , गिफ्ट आइटम , खिलौना ,खेल सामग्री झोला , रस्सी ,झाड़ू ,सूटकेस ,बैग आदि स्टेशनरी सामान बुक स्टॉल खाद बीज रासायनिक उर्वरक/ दवाएं , पशु आहार , भूसा , कोयला की स्टोर दुकानें सप्ताह में 3 दिन मंगलवार गुरुवार और शनिवार को प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान किया गया है । उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त साप्ताहिक बंदी का पूर्णतया पालन किया जाएगा उपजिलाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि नगर पंचायत दिलदार नगर स्थित सब्जी एवं फल मंडी को लाक डाउन अवधि तक मंडी स्थल पर स्थानांतरित किया जाता है थानाध्यक्ष को निर्देश देते हुए बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत उक्त मंडी पुराने स्थल पर संचालित नहीं होगी क्योंकि उपरोक्त व्यवस्था लागू होने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने में कठिनाई उत्पन्न होगी ।