गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने बुधवार को आदेशित किया कि कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी से प्रभावित ग्राम मंझनपुर कला थाना भुड़कुड़ा जखनियॉ, ग्राम निलि व ग्राम अठहठा थाना रेवतीपुर, सेवराई एवं ग्राम देवकली थाना गहमर तहसील सेवराई, गाजीपुर में 26.05.2020 को एक से अधिक कोरोना पॉजीटिव व्यक्ति के मिलने के कारण उक्त ग्राम की सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेंमेन्ट एरिया/हॉट स्पाट के रूप में घोषित किया गया है।
भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी एडवाईजरी एवं निर्देशों को शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उक्त क्षेत्र में अवस्थित दुकानो, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों जिनमें सम्बन्धित ग्राम के नागरिकों का आना-जाना है, को पूर्णरूपेण प्रतिबंधित किया गया है। इस क्षेत्र में कोई भी दूकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान आदि बिना अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के न खोली जाय तथा लॉक डाउन का पूर्ण रूप से पालन किया जाय। उक्त क्षेत्र में जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओ, दवाओं तथा साफ-सफाई एंव सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति, स्वच्छताकर्मी एंव सुरक्षा में लगे व्यक्ति/कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश/आवागमन करेगे।