जमानिया। उपजिलाधिकारी कार्यालय से सोमवार को दुकानों को खोलने और बंद करने के लिए समय सारणी जारी की गयी है। जिसके अनुसार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक विभिन्न दूकाने खुलेंगी।
उपजिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि कोविड19 महामारी के रोकथाम के लिए विभिन्न संस्था को खोलने हेतु व्यापार मंडल से वार्ता के क्रम में जारी की गयी है। जिसके अनुसार दूध‚ सब्जी‚ किराना‚ जनरल स्टोर‚ फल‚ मिठाई‚ बेकरी‚ नमकीन–दालमोट कि दूकाने सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। जबकि कपड़ा की दूकाने‚ जूता–चप्पल‚ ज्वेलरी‚ मैस सैलून‚ वर्तन‚ आटो‚ मोबाईल वर्कशाप‚ मोबाईल स्टोर‚ रिचार्ज केन्द्र‚ ड्राई क्लीनिंग‚ गैस चुल्हा‚ सीमेंट‚ खाद‚ साइबर कैफे‚ जन सेवा केन्द्र‚ फर्नीचर की दूकान‚ साईकिल स्टोर‚ टेलरिंग‚ बुक स्टेशनरी‚ फोटो स्टेट‚ चश्मा घर‚ हार्डवेयर‚ ब्यूटी पार्लर को सुबह सात बजे से अपरान्ह तीन बजे तक खोलने की अनुमति सह शर्त दी गयी है। बताया कि सभी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाना है। इसके अलावा साप्ताहिक बंदी के दिन अनिवार्य रूप से दूकाने बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि किसी भी दुकान पर 65 वर्ष से अधिक आयु का कार्मिक नहीं रहेगा चाहे वह दुकान का मालिक ही क्यो न हो। वही दुकानदार इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक ग्राहक के मोबाईल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड हो। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमानियां के समस्त सिनेमाहाल, शॉपिग माल, जिम, खेल परिसर, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थ्रियेटर, बार एवं सभागार, असेम्बली हाल, व इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेंगे।