गाजीपुर। जिला मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश आर्य ने आदेशित किया है कि कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित निम्नलिखित ग्रामों/वार्डो में 19.06.2020 को एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त होने के कारण इन ग्रामों के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेन्मेन्ट एरिया/हॉट स्पाट के रूप में घोषित किया जाता है।
ग्राम कुड़ीला थाना भुड़कुड़ा तहसील जखनियॉ, गाजीपुर, ग्राम शेखनपुर थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम सिधागर थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम रोहिली थाना नोनहरा तहसील कासिमाबाद, ग्राम देवकली थाना नन्दगंज तहसील सैदपुर, गाजीपुर मेंं ग्रामों/वार्डो मे भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी एडवाइजरी एवं अद्यतन दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उक्त क्षेत्र में अवस्थित दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों जिनमें सम्बन्धित आम नागरिक का आना-जाना हो, को पूर्ण रूपेण प्रतिबन्धित किया जाता हैं इस क्षेत्र में कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों जिनमें सम्बन्धित आम नागरिक का आना-जाना हो, को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित किया जाता है। इस क्षेत्र में कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान आदि बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के न खोली जाय तथा लॉकलाउन का पूर्ण रूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उन्होने बताया कि जन सामान्य को उपलबध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ-सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, स्वच्छता कर्मी एवं सुरक्षा में लगे व्यक्ति/कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश/आवागमन करेंगे।