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कोरोना मरीजो के लिए शासन ने जारी किया दिशा निर्देश

गाजीपुर। कोविड-19 संक्रमण से ग्रसित मरीजों को शासन के निर्देशानुसार लेवल वन के हॉस्पिटल ‘कोविड केयर सेंटर’ मोहम्मदाबाद गाज़ीपुर में रखे जाने का निर्देश था और उसके पश्चात वहां पर इलाज के दौरान ठीक हुए मरीजों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार सात दिनों का होम कोरेंटाइन रहने का निर्देश दिया गया था।

लेकिन हाल ही में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश अमित मोहन प्रसाद ने जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कोविड-19 रोगियों को डिस्चार्ज किए जाने के संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी के संबंध में पत्र भेजा है। सभी रोगियों को अगर कोई लक्षण प्रकट नहीं होते हैं तो सैम्पल की तिथि के 10 दिन बिना किसी जांच के डिस्चार्ज किया जाएगा। लेकिन उन्हें सात दिनों तक घर पर कोरेंटाइन रहने के लिए निर्देशित किया जाएगा। इसी शासनादेश के क्रम में सोमवार को मोहम्मदपुर के लेवल-1 हॉस्पिटल से 35 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया।
जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ उमेश कुमार ने बताया कि इस संबंध में पत्र प्राप्त हो चुका है जिसमें मरीजों को यदि किसी भी प्रकार के लक्षण 10 दिनों तक न दिखाई दें तो उन्हें बिना किसी जांच के डिस्चार्ज करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। लेकिन उन मरीजों को सात दिनों तक होम कोरेंटाइन का पालन करना होगा। इसके साथ ही ऐसे रोगी जिनमें बहुत हल्के लक्षण प्रदर्शित हुए हैं जैसे हल्की खांसी, बुखार, गले में दर्द ,गले में खरास इत्यादि ऐसे रोगियों को डिस्चार्ज किए जाने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि डिस्चार्ज से पूर्व रोगी तीन दिन तक लक्षण विहीन है। ऐसी स्थिति में रोगी की जांच ट्रू-नाट मशीन द्वारा लक्षण विहीन होने के तीन दिवस या भर्ती की तिथि के 12वें दिन की जाएगी। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर रोगी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
चिकित्साधीक्षक डॉ आशीष कुमार राय ने बताया कि कोविड-19 के गंभीर मरीज जिनमें खांसी, बुखार इत्यादि के साथ सांस लेने में परेशानी, नोजल फ्लेयरिंग, पसली चलना, तेजी से श्वास चलना आदि दिखाई देते हैं, साथ ही ऑक्सीजन दिए जाने पर भी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तथा वेंटिलेटर की आवश्यकता है। इस प्रकार के रोगियों को L2, L3 फैसिलिटी हॉस्पिटल में भेजा जाएगा।