गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने आदेशित किया है कि कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित संक्रमित निम्न ग्रामों में 12.06.2020 एक या एक से अधिक करोना पाजिटिव केस पाये जाने के कारण गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित एडवाइजरी एवं गाइडलाइन के दृष्टिगत इन ग्रामों को हाट स्पाट कन्टेनमेन्ट जोन के रूप में घोषित किया गया था।
ग्राम खेताबपुर थाना शादियाबाद विकास खण्ड मनिहारी, ग्राम करदह कैथवली थाना मरदह, विकास खण्ड बिरनों, ग्राम बघोल थाना जंगीपुर विकास खण्ड बिरनों, ग्राम रामपुर मांझा थाना करण्डा विकास खण्ड करण्डा, ग्राम मंहेगवा थाना मरदह विकास खण्ड मरदह, ग्राम सिउरी अमहट थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम अमहट थाना बरेसर विकास खण्ड कासिमाबाद, नगर पलिका क्षेत्र नई बस्ती मंगल बाजार तहसील मुहम्मदाबाद, ग्राम धामूपुर थाना दुल्लहपुर विकास खण्ड जखनिया, ग्राम नरायनपुर रानीपुर थाना नोनहरा विकास खण्ड मरदह को जारी दिशा-निर्देश के अनुसार उक्त ग्रामों में स्वैब की तिथि से 14 दिन के भीतर किसी अन्य केस के पुष्ट न होने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या 27 जून 2020 से सहमत होते हुए उक्त क्षेत्रों को जनहित मे हॉटस्पाट/कन्टेनमेन्ट जोन से मुक्त किया जाता है। उक्त क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कराया जायेगा। कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव केस के व्यक्ति से सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा एक सप्ताह होम कोरोन्टाइन रहने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा।