गाजीपुर। जिलाधिकारी ओ0पी0 आर्य ने बताया कि कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित/संक्रमित निम्न ग्रामो मे 13 एवं 14.06.2020 को किये गये स्वैब टेस्ट मे एक या एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस पाये जाने के कारण गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित एडवाइजरी एवं गाईड लाइन के दृष्टिगत इन ग्रामो को हाट स्पाट /कन्टेनमेन्ट जोन के रूप मे घोषित किया गया है।
जिसमे ग्राम रामपुर बन्तरा थाना नन्दगंज तहसील सैदपुर, ग्राम वूढीपुर थाना व तहसील सैदपुर,ग्राम खानपुर थाना खानपुर तहसील सैदपुर, गंगा नगर वार्ड नं0-13 नगर पंचायत सैदपुर,ग्राम महड़ौर थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम दहेन्दू थाना बरेसर, तहसील कासिमाबाद, ग्राम देवली सलामतपुर थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम हसनपुर गंगौली थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम नसीरूद्दीनपुर थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम दाउदपुर खेताबपुर थाना-नोनहरा तहसील कासिमाबाद, ग्राम डिहवा बासुदेवपुर थाना नोनहरा तहसील कासिमाबाद,ग्राम महुवारी थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम बहलोलपुर थाना-दुल्लहपुर तहसील कासिमाबाद, ग्राम मुहम्मदपुर माटा थाना बरेसर तहसील कासिमाबाद, ग्राम जमालपुर थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम वैजलपुर थाना व तहसील मुहम्मदाबाद, युसुफपुर नवापुरा, नगर पालिका परिषद मुहम्मदाबाद,ग्राम शेरपुर खुर्द थाना-भांवरकोल तहसील मुहम्मदाबाद एवं ग्राम असांव थाना नगर हाल्ट तहसील जमांनियां मे शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार उक्त ग्रामो मे स्वैब की तिथि से 14 दिन के भीतर किसी अन्य केस के पुष्ट न होने के सम्बन्ध मे मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या 29.06.2020 से सहमत होते हुए उक्त क्षेत्रों को जनहित मे हाट स्पाट/कन्टेनमेन्ट जोन से मुक्त किया जाता है। उक्त क्षेत्रों मे साफ-सफाई एवं सोशल डिस्टेन्स का अनुपालन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कराया जायेगा। कोरोना पाजीटिव से निगेटिव केस के व्यक्ति से सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा एक सप्ताह होम क्रोन्टाइन रहने के सम्बन्ध मे शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा।