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भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन ने जारी की इडवाइजरी

गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य के निर्देशन में कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित / संक्रमित निम्न ग्रामों में दिनांक 09 एवं 10.08.2020 को लिये गये स्वैब टेस्ट में एक या एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस पाये जाने के कारण गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित इडवाइजरी एवं गाइडलाइन के दृष्टिगत इन ग्रामों को हाट स्पाट / कन्टेन्मेन्ट जोन के रूप में घोषित किया गया था।

जो ग्राम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जमानियॉ कस्बा क्षेत्र तहसील जमानियॉ, ग्राम सिंगारपुर थाना खानपुर सैदपुर, वार्ड नं0-25 जमालपुर युसुफपुर थाना व तहसील मुहम्मदाबाद, वार्ड नं.-5 नवापुरा, थाना व तहसील मुहम्मदाबाद, एल.आई.एस. मुहम्मदाबाद, थाना व तहसील मुहम्मदाबाद,
प्रकाश नगर कालोनी थाना कोतवाली, सदर, सिविल कोर्ट मुहम्मदाबाद, बन्धवा पीरनगर थाना कोतवाली तहसील सदर, ग्राम लखनचन्दपुर थाना करण्डा सदर, ग्राम बंजारीपुर धावा, थाना कोतवाली तहसील सदर, खजुरियॉ परीनगर थाना कोतवाली सदर, ग्राम शिवपुर रेहटी मालीपुर थाना दुल्लपुर जखनियॉ, ग्राम अलीपुर मदरा थाना भुड़कुड़ा तहसील जखनियॉ, ग्राम मुबारकपुर काजी, थाना जंगीपुर जखनियॉ, ग्राम हैदरगंज मटे हूॅ थाना मरदह, तहसील कासिमाबाद, ग्राम औड़िहार, थाना व तहसील सैदपुर, नवापुरा कचहरी रोड, थाना कोतवाली तहसील, सदर, वार्ड
नं0-8 नगर पंचायत दिलदारनगर, थाना दिलदारनगर, तहसील सेवराई, ग्रा. दुल्लहपुर नगदीलपुर, थाना रेवतीपुर सेवराई, ग्राम औड़िहार खुर्द, थाना व तहसील सैदपुर, वार्ड नं0-16 युसुफपुर थाना व तहसील मुहम्मदाबाद, ग्राम तेलियानी थाना व तहसील सैदपुर, ग्राम कुतुबपुर, थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम बिजवानपुर थाना मरदह, तहसील कासिमबाद, ग्राम पारा थाना नोनहरा तहसील मुहम्मदाबाद, सुभाषनगर थाना कोतवाली सदर, ग्राम कुसुम्हीकला थाना करण्डा सदर, ग्राम बीकापुर थाना कोतवाली सदर, मुगलपुरा थाना सदर, ग्राम उधरनपुर सदर, ग्राम करण्डा थाना करण्डा तहसील सदर, ग्राम बयेपुर थाना करण्डा सदर, ग्राम मदनही थाना करण्डा तहसील सदर, सिद्धेश्वरगर कालोनी थाना कोतवाली सदर,गाजीपुर, हाट स्पाट/कन्टेमेन्ट जोन कुल-36 ग्रामो का 14 दिन के भीतर किसी अन्य केश की पुष्ट न होने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 23.08.2020 से सहमत होते हुए उक्त क्षेत्रों को जनहीत में हाट स्पाट/कन्टेमेन्ट जोन से मुक्त किया जाता है। उक्त क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कराया जाये। कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव केसा के व्यक्ति से सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा एक सप्ताह होम क्रोन्टान रहने के सम्बन्ध शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा।