गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित/संक्रमित निम्नांकित ग्रामों/वार्डो में दिनांक 17, 18, 19 एवं 20.08.2020 को एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त होने के कारण उक्त ग्रामों/वार्डो को सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉटस्पाट के रूप में कुल- 35 ग्रामो में घोषित किया जाता है।
जिसमें ग्राम शेखपुर थाना व तहसील सैदपुर, ग्राम मखदुमपुर थाना सादाता तहसील सैदपुर, ग्राम होलीपुर थाना व तहसील सैदपुर, ग्राम बहेरी थाना खानपुर सैदपुर, ग्राम मुरादचक थाना व तहसील सैदपुर, ग्राम हीरानन्दपुर थाना व तहसील सैदपुर,ग्राम धरीखुर्द थाना शादियाबाद सैदपुर, ग्राम भभैरा थाना खानपुर सैदपुर, ग्राम विक्रमपुर थाना व तहसील सैदपुर, ग्राम दौलतपुर थाना व तहसील सैदपुर, ग्राम उसिया थाना दिलदारनगर तहसील सेवराई, वार्ड नं0-5 दिलदारनगर बाजार तहसील सेवराई, ग्राम चौजा खास, थाना भुड़कुड़ा तहसील जखनियॉ, ग्राम धमरॉव थाना दुल्लहपुर तहसील जखनियॉ, ग्राम सोम्मरवारी थाना दुल्लहपुर जखनियॉ, ग्राम सादात थाना सादात जखनियॉ, ग्राम रामपुर थाना बहरियाबाद तहसील जखनियॉ, ग्राम पड़री थाना भुड़कुड़ तहसील जखनियॉ, ग्राम हरदासपुर कला, थाना दुल्लहपुर जखनियॉ, ग्राम मीरा रेहटी मालीपुर थाना दुल्लहपुर जखनियॉ, ग्राम कटौली थाना दुल्लहपुर तहसील जखनियॉ, ग्राम चकबाकर थाना जंगीपुर, ग्राम बरहट थाना
शादियाबाद जखनियॉ, ग्राम वृंदावन हुरमुजपुर थाना सादाता जखनियॉ, ग्राम डोरा थाना सादात तहसील जखनियॉ, मुहल्ला नियाजी थाना कोतवाली सदर, रौजा थाना कोतवाली सदर, ग्राम शाहपुर लठिया थाना व तहसील जमानियॉ, ग्राम कनेरी थाना व तहसील सैदपुर, ग्राम छतमा थाना शादियाबाद तहसील सैदपुर, ग्राम नसीरपुर थाना नन्दगंज तहसील सैदपुर, वार्ड नं0-1 जवाहरनगर थाना व तहसील सैदपुर, ग्राम सेमरा कोड़री थाना खानपुर तहसील सैदपुर, ग्राम शेखपुर थाना व तहसील सैदपुर, गाजीपुर को आने जाने से रोक लगायी गयी है। उक्त ग्राम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी एडवाइजरी एवं अघतन दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उक्त क्षेत्र में अवस्थित दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य प्रतिविधियों
जिनमें सम्बन्धित आम नागरिक का आना-जाना हो, को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित किया जाता है। इस क्षेत्र में कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान आदि बिना अद्योहस्ताक्षरी की अनुमति के न खोली जाय तथा लॉक डाउन का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। उन्होने बताया कि शहरी खेत्र में सिंगल केस पाये जाने पर 100 मीटर की परिधि में अथवा पूरा मुहल्ला जो भी कम हो कन्टेनमेन्ट जोन होगा। एक से ज्यादा केस होने पर कन्टेनमेन्ट जोन का दायरा 200 मीटर की परिधि का होगा तथा उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियो के अनुसार बफर जोन का निर्धारि किया जाय। जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ-सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवगमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। स्वच्छता कर्मी एवं सुरक्षा में लगे व्यक्ति/कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश/आवागमन करेगे।