गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के बढते प्रभाव के कारण जनपद में पिछले कुछ दिनों में कोरोना पाजिटिव व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए संक्रमण पर अंकुश लगाये जाने के दृष्टिगत कार्यालय आदेश दिनांक 20.07.2020 द्वारा हाट स्पाट/कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठाान समय प्रातः 10ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक खोलने के आदेश निर्गत किये गये थे ।
जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने उक्त आदेश में आशिंक संशोधन करते हुए हाट स्पाट/कन्टेन्मेट जोन के बाहर नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो के व्यावसायिक प्रतिष्ठाान सुबह 10ः00 बजे से साय 07ः00 बजे तक खुलेगी। रात्रि 10 बजे से प्रातः 05 बजे तक आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्ति/वाहनों को छोड़कर पूरी तरह से आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठाान के मालिक का यही दायित्व होगा कि शासन की गाइड लाइन के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें। तथा बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को सामाग्री न दे और न ही स्वय बिना मास्क के रहे। प्रशासन/पुलिस अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय यदि बिना मास्क के स्वयं अथवा किसी व्यक्ति को सामग्री देते हुए पाये जाते है तो सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा अधिनियम में वार्णित सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।