गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य की अध्यक्षता मे जनपद के खनिज परिवहन वाहन स्वामियों के साथ बैठक राईफल क्लब सभागार में सम्पन्न हुई।
जिलाधिकारी ने कहा कि खनिज परिवहन से सम्बन्धित वाहन को वेबसाइट upmines पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। दिनांक 01 अक्टूबर 2020 से बिना पंजीयन वाले वाहन किसी भी दशा में खनिज का परिवहन नही कर सकेगें न ही उन्हे रवाना किया जायेगा। उन्होने कहा कि खनिज परिवहन वाहनो पर माइन्स टैंग की स्थापना अनिवार्य कर दी गयी है। जिलाधिकारी ने वाहन स्वामियो को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपने-अपने वाहनो पर माइन्स टैग की स्थापना 20 सितम्बर 2020 तक प्रत्येक दशा में करा लें। माइन्स टैंग एक आर0 एफ आई है जिसे प्रत्येक वाहन स्वामी कोअपने-अपने वाहनो पर लगवाना अनिवार्य होगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, ए0आर टी0 ओ श्रीराम सिंह, खनन अधिकारी पारस नाथ एवं जनपद के खनिज परिवहन वाहन स्वामी उपस्थित थे।