गाजीपुर। जनपद के समस्त कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन चालको को कृषि यंत्र यथा एस0एम0एस0, पैडी स्ट्राचापर, मल्चर, हैप्पी सीडर यन्त्र का कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ रखना अनिवार्य है, यदि इसके बिना कम्बइन हार्वेस्टर का प्रयोग किया जाता है तो कम्बाइन हार्वेस्टर सीज कर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही किया जायेगा।
साथ ही कृषक भाईयों से अनुरोध है कि धान फसल कटाई उपरान्त फसल अवशेष किसी भी दशा में न जलाए बल्कि फसल
अवशेष को विभिन्न कृषि यंत्रो के माध्यम से मृदा में मिलाएं। कृषिगत भूमि में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा निरन्तर घट रही है, फसल अवशेष मात्रा मिलाने से मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढे़गी। जलाने पर पर्यावरण प्रदूषण होगा। साथ ही मृदा के मित्र जीव भी नष्ट हो जाते है। चारे की समस्या के साथ मृदा तापमान में भी बृद्धि होती है। कृषक भाई धान पराली को मृदा में मिलाकर कार्बनिक खाद बनाये और पर्यावरण प्रदूषण से बचे। पराली/कृषि अपशिष्ट जलाने जाने की घटना पाए जाने पर सम्बन्धित को दण्डित करने एवं क्षतिपूर्ति की वसूली एवं पुनरावृत्ति होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध अर्थदण्ड लगायें जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।