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त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचक नामावली का होगा वृहद पुनरीक्षण

ब्यूरो 18-09-2020

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गाजीपुर। जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) मंगला प्रसाद सिंह ने 15.09.2020 के द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचक नामावली का वृहद पुनरीक्षण किया जाएगा।

आयोग द्वारा जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0 यह निर्देश देता हूॅ कि जनपद गाजीपुर के त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचन नामावली का निम्नांकित समय सारिणी के अनुसार वृहद पुनरीक्षण किया जाएगा। किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन की कार्यवाही बी0एल0ओ0 एवं पर्यवेक्षकों को
उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन उन्हे तत्सम्बन्धी जानकारी देना तथा स्टेशनी आदि का वितरण की अवधि 15 सितम्बर, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक, बी0एल0ओ0 द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करने की अवधि 01 अक्टूबर, 2020 से 12 नवम्बर, 2020 तक,आनलाईन आवेदन करने की तिथि अवधि 01 अक्टूबर, 2020 से 05 नवम्बर, 2020 तक, आनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों को घर-घर जाकर जॉच करने की अवधि 06 नवम्बर,2020 से 12 नवम्बर, 2020 तक, ड्राफ्ट नामावली की
कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करने की अविध 13 नवम्बर, 2020 से 05 दिसम्बर, 2020 तक, दावे/आपत्तियों को प्राप्त करने की अविध 06 दिसम्बर,2020 से 12 दिसम्बर, 2020 तक, दावे/आपत्तियों का निस्तारण की अवधि 13 दिसम्बर, 2020 से 19 दिसम्बर, 2020 तक, दावे/आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही की अवधि 20 दिसम्बर,
2020 से 28 दिसम्बर, 2020 तक एवं निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाश की तिथि 29 दिसम्बर, 2020 तक निर्धारित किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसो में भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जाएगी।
निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नही बढ़ायी जाएगी। अपने मोबाईल का आरोग्य सेतु ऐप डाउननलोड रखना होगा,कोई कर्मिक जब क्षेत्र मे जाए फेस मास्क लगाए रखना अनिवार्य है।

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