गाजीपुर। जिलाधिकारी ने कोविड-19 वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित ग्रामों/वार्डो में दिनांक 21/22 सितम्बर, 2020 को एक या एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस होने एवं सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी द्वारा प्राप्त आख्या के आधार पर निम्नांकित ग्रामों/वार्डो को कन्टेन्मेन्ट एरिया/हॉटस्पाट के रूप मेें कुल 5 ग्रामो को घोषित किया जाता है।
जिसमें ग्राम प्रकाश नगर, थाना कोतवाली विकास खण्ड सदर, ग्राम छावनीलाईन थाना कोतवाली सदर, मु0 महुआबाग थाना कोतवाली सदर, मु0 नियाजी थाना कोतवाली सदर, ग्राम मिश्रौली मोड़ थाना विरनों विकास खण्ड विरनों तहसील सदर गाजीपुर में पूरी तरह से हॉट स्पाट लगाया गया है।
उक्त ग्राम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत एडवाइजरी एवं मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार निर्गत अघतन दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उक्त क्षेत्र में अवस्थित दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों जिनमें सम्बन्धित आम नागरिकों का आना जाना हो को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित किया जाता है। उन्होने निर्देशित किया है कि लगाये गये हॉट स्पाट क्षेत्र में कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान आदि बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के न खोली जाय तथा तथा लॉकडाउन का पूर्णरूपेण
अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाले आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ-सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, स्वच्छता कर्मी एवं सुरक्षा में लगे व्यक्ति/कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश/आवागमन करेंगे।