Skip to content

डोर-टू-डोर होगा जांच

गाजीपुर। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, गाजीपुर ने बताया है कि ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण
का कार्य 01 अक्टूबर, 2020 से प्रारम्भ हो रहा है। जिसके अन्तर्गत घर-घर जाकर वर्तमान निर्वाचन नामावली में परिवर्धित, संशोधित एवं विलोपित होने वाले नामों तथा नए मकानों/वर्तमान निर्वाचक नामावली में छूटे हुए मकानों के निर्वाचकों के नामों की जॉच और परिवर्धन का कार्य किया जायेगा।

प्रदेश के सभी अर्ह भारतीय नागरिक कृपया उक्त कार्य की अवधि में ही अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराना सुनिश्चित कर लें। ऐसे भारतीय नागरिक जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सामान्य रूप से निवास कर रहें है, दिनांक 01 जनवरी, 2020 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर लिए हों, अपने निवास स्थान से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रादेशित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए अर्ह होंगे बशर्ते वह अन्यथा अनर्ह न हो जो निमन्वत् है भारत का नागरिक न हो, या, विकृत चित्त हो ओर उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, या, निर्वाचन सम्बन्धी भ्रषा आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तद्समय अनर्ह हो। सदस्यों के निर्वाचन नामावली में दर्ज कराये जाने वाले नामो को जिसके किसी नाम व प्रविष्ट को विलोपित किया जना है या कोई संशोधन होना हो तो बी0एल0ओ0 के माध्यम से ही घर पर पहुॅचने पर या उनसे सम्पर्क कर कराया जा सकता है। दिनांक 30 अक्टूबर, 2020 तक कोई बीएलओ आपकी ग्राम पंचायत मे ंन पहुॅचे या कोई शिकायत हो तो आप तत्काल जिला मजिस्टेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी से टेलीफोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप में सम्पर्क करें।