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भट्ठा स्वामियों के लिए दिशा निर्देश जारी

गाजीपुर । वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी खनिज/मुख्य राजस्व अधिकारी, गाजीपुर ने बताया है कि दिनांक 26.11.2019 के बिन्दु सं0 07 में बिना ब्याज के विनियमन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 31.03.2020 के स्थान पर दिनांक-31.05.2020 निर्धारित की गयी थी, फिर भी ईअ भट्ठा स्वामियों द्वारा विनियमन शुल्क जमा नही किया गया हैं ईट भट्ठा सत्र 2020-21 माह अक्टूबर 2020 से प्रारम्भ होगा।

जिसके अन्तर्गत जनपद में विभिन्न श्रेणी के साधारण भट्ठे तथा जिग-जैग भट्ठे संचालित होगें। शासन द्वारा यह भी निर्देश दिये गये है कि ईट भट्ठा मालिकों से बकाया धनराशि जमा करने के उपरान्त ही ईट भट्ठा सत्र 2020-21 में ईट भट्ठे के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की जाये। जनपद के समस्त ईट भट्ठा स्वामियों को सूचित किया जाता है कि जनपद गाजीपुर में ईट भट्ठो का सम्पूर्ण बकाया धनराशि जमा करने के उपरान्त ही ईट भट्ठा सत्र 2020-21 में संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगीं यदि किसी ईट भट्ठा स्वामी द्वारा बगैर विनियमन शुल्क जमा किये एवं बिना अनुमति प्राप्त किये ईट भट्ठा संचालित किया जायेगा, तो उस ईट भट्ठा स्वामी के विरूद्ध विधिक
कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।