गाजीपुर। नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों एवं प्रशासन सामग्री तथा अपमिश्रित खाद्य पदार्थो के निर्माण एवं विक्रय के रोकथाम हेतु जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहाकार समिति की बैठक रायफल क्लब सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को सम्पन्न हुआ।
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा विभिन्न व्यापारिक व जनसेवी संगठनो के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। स्वागत
उद्बोध के साथ ही अभिहित अधिकारी ने विभाग द्वारा कृत कार्यवाहियों के सम्बन्ध में जानकारी दी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित Eat Right School, Cleen and Fresh Frut & Vegetable Market, के सम्बन्ध में Eat Right Initiative के अन्तर्गत Hygience Rating & Right Place To Eat योजना के सम्बन्ध में , BHOG (ब्लिसफुल हाईजेनिक ऑफरिंग टू गॉड) योजना के सम्बन्ध में, Eat Right Campus के Clean Street Food Hub योजना के सम्बन्ध में Eat Right Initiative के Eat Right योजना के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया, एवं स्थान का चयन नियमानुसार कर कार्य शीघ्र सम्पादित करने का जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया, साथ ही निर्देशित किया गया कि Eat Right Campus योजना के अन्तर्गत कलेक्टेªट कैम्पस एवं विकास भवन कैम्पस के चयन हेतु निर्देशित किया गया। जनपद में मिड डे मिल के रसोईयो, आवासीय विद्यालयों, ए0एन0एम0, आशा बहुओं, ऑगन बाढ़ी कार्यकर्तियों के प्रतिक्षण
पर विचार किया गया एवं शीघ्र सम्पन्न कराने की निर्देश दिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को ओर सतर्क होकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते रहने हेतु निर्देशित किया गया। जिससे आम जनमानस को सुरक्षित आहार उपलब्ध हो सकें एवं मसालें, दूध, खोया, दुग्ध पदार्थ, मिठाई, रेस्टोरेन्ट आदि का सघन निरीक्षण एवं कार्यवाही करते रहने को निर्देशित किया गया।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बाजार में बिकने वाले खाने-पीने के सामानो की नियमित जॉच की जाय एंव शुद्ध खाद्यान की स्थिति बनाये रखने के लिए सभी कारगर कदम उठाया जाय। बाजार में दूध, पनीर, मिठाई आदि की दुकानो पर विशेष नजर रखी जाय। इसके अतिरिक्त उन्होने ने निर्देश दिया कि नागरिकों को शुद्ध खाद्यान मिले इसलिए उत्पादनकर्ता व विक्रेता दोनो प्रतिष्ठानों से नियमित रूप से नमूने लिए जाय एंव परीक्षण में गुणवत्ता के विपरित पाये जाने पर सम्बन्धित उत्पादनकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाय। इसके अलावा खाद्यान के सम्बन्ध में जनजागरूकता हेतु कारगर कदम उठाया जाय। बिना ब्राण्ड के खुले खाद्यान बिकने वाले को न लेने की सलाह दी। बैठक में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से अभिहित अधिकारी अजीत कुमार मिश्र, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण, अवधेश कुमार , गोपाल चन्द्र, समला प्रसाद यादव, विवेक कुमार तिवारी, श्रीराम यादव, खाद्य एवं औषधि लिपिक रवि प्रसाद जायसवाल, एवं खाद्य सहायक दूधनाथ राम एवं नबीउल्लाह तथा कम्पयूटर ऑपरेटर विनय कुमार वर्मा उपस्थित थे।