गाजीपुर। जिलाधिकारी ने कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित/संक्रमित ग्रामों/वार्डो में दिनांक 28/29 सितम्बर,2020 को एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त होने के कारण उक्त ग्रामों/वार्डो को सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉटस्पाट के रूप में घोषित किया है।
उन्होनें ग्राम जैनपुर, थाना विकास खण्ड तहसील सैदपुर, ग्राम निकरोजपुर थाना व विकास खण्ड भावरकोल, मुहम्मदाबाद में 2 क्षेत्रों कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉटस्पाट के रूप में घोषित किया जाता है। उन्होने कन्टेनमेन्ट एरिया/हाट स्पाट क्षेत्रो में आने जाने से रोक लगाते हुए घारा 144 का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा सम्बन्धित क्षेत्र में सेनेटाईजशेन, साफ-सफाई, चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ ही होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती की गयी है। जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ-सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवगमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। स्वच्छता कर्मी एवं सुरक्षा में लगे व्यक्ति/कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश/आवागमन करेगे।