गाजीपुर। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह गाजीपुर ने समस्त स्वामी कम्बाईन हार्वेस्टर को आदेशित किया जाता है कि 26 अगस्त, 2020 द्वारा खरीफ, 2020 में फसल अवशेष जलाने से हो रहे वायु प्रदुषण की रोकथाम हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रारीपर अथवा स्ट्राटेक एवं बेलर का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा तथा यदि कोई भी कम्बाईन हार्वेस्टर सुपर स्ट्रा मैनेज मेन्ट सिस्टम स्ट्रारीपर अथवा स्ट्राटेक एवं बेलर के बिना चलती हुई पायी जाती है तो तत्काल सीज की कार्यवाही की जायेगी व कम्बाईन स्वामी के व्यय पर ही सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम लगवाने के उपरान्त ही छोड़ी जायेगी। उन्होने आदेशित किया है कि एक सप्ताह के अन्दर अपने तहसील के उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित शपथ-पत्र प्रस्तुत करते हुए कृषि विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले कि आपने अपनी कम्बाईन हार्वेस्टर में उपरोक्तानुसार अपेक्षित एटेचमेन्ट लगवा लिया गया। निर्धारित अवधि में सक्षम अधिकारी को शपथ-पत्र प्रस्तुत नही किया जाता है तो यह अवधारित किया जायेगा कि आप कम्बाईन हार्वेस्टर का वर्तमान में उपयोग नहीं कर रहे है। ऐसी स्थिति में यदि आपको खरीफ फसलों की कटाई का कार्य करते हुए पाया जाता हैं तो आपकी कम्बाईन हार्वेस्टर को सीज करते हुए आपके विरूद्ध प्राथमिकी अंकित कराते हुए दण्डात्मक कार्यवाही हेतु न्यायालय के वाद प्रस्तुत किया जायेगा।